मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं?
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल को सम्बोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं। आयोग के सदस्य अपने पद का दुरुपयोग न करें और किसी प्रकार की मनमानी न करने लगें, इसके लिए संविधान में उन्हें पदमुक्त किये जाने का प्रावधान रखा गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को सौंपा गया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार का आरोप होने पर आरोप की जाँच-पड़ताल उच्चतम न्यायालय द्वारा करायी जाती है। जाँच में आरोप सिद्ध होने पर राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा उसे पदमुक्त कर सकता है।
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