कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं निर्णय करने का अधिकार किसको है?
अनुच्छेद 199(3) में उल्लेख है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय विधान सभा का अध्यक्ष करता है। उसका निर्णय अन्तिम होगा। अनुच्छेद 199(4) में उल्लेख है कि जब धन विधेयक विधान परिषद् में भेजा जाता है तथा जब उसे राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है तब उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहता है कि वह धन विधेयक है।
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