राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी होती है?
राज्य के विधान सभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। विधान सभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 तथा अधिकतम सदस्य-संख्या 500 है। बिहार राज्य में विधान मण्डल दो सदन वाला है और इसे विधान सभा कहते है। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन जब आपात की उद्घोषणा प्रर्वतन में है तो संसद द्वारा विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किन्तु आपातकालीन स्थिति के समाप्त होने के उपरान्त 6 माह की कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। विधान सभा का मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष होता है। उसका चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
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