राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु है-
संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परार्मश करने के पश्चात् करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति तीनों (उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु 62 वर्ष है।
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