बिहार राज्य सरकार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत बिहार में नगर परिषदों की संख्या 43 है तथा 84 नगर पंचायत और 2963 वॉर्ड है। नगर निगम शहरी स्थानीय शासन की सर्वाच्च संसद है। महापौर (मेयर) नगर निगम का राजनैतिक प्रशासन होता है। महापौर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है इस निगम के प्रशासन की देख-रेख करने के लिए एक अधिकारी होता है, जिसे कमिश्नर पुकारा जाता है इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। नगर पालिका नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था है और इसे स्थापित करने के लिए 20,000 की जनसंख्या होनी चाहिए।
राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है, और भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यावादी होता है।
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