उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है-
संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद-217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करता है।
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