बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखण्ड स्तर पर होता है तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है-
1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को शक्ति प्रदान की गई। इसी संविधान संशोधन के अनुरुप बिहार में त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गयी। सबसे नीचे स्तर (गाँव के स्तरपर) ग्राम पंचायतों का गठन, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समितियाँ, तृतीय स्तर पर जिला परिषद् गठन करने का प्रावधान किया गया है। ग्राम-पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा तथा प्रत्येक 500 आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। बिहार के प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पाँच हजार की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। तथा प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक सदस्य जिला परिषद् के लिए चुना जाएगा। बिहार में जिला परिषद् के अध्यक्ष पद के लिए पिछड़ी जाति के आरक्षण का प्रावधान है।
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