राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है-
अनुच्छेद 154 में उल्लेख किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की एवं अधिनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
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