बिहार पंचायत राज अधिनियम (1993) से पंचायत राज की संरचना किस प्रकार की है?
73वें संविधान संशोधन 1993 के अनुसार बिहार में पंचायत राज अधिनियम की व्यवस्था की गई है जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई है। इनमें से कोई नहीं त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। और प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया है। पंचायत समिति के लिए प्रत्येक पाँच हजार की आबादी पर एक सदस्य का चयन किया जाएगा और जिला परिषद् के लिए प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होगा।
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