बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है-
बिहार विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद् तथा विधान सभा तीनों सम्मिलत है। संविधान के अनुच्छेद 173 में उल्लेख किया गया है कि विधानमंडल की सदस्यता के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। संविधान के अनुसार शपथ ले, नामांकन की तिथि को उसकी आयु 25 (विधान सभा के लिए) तथा 30 वर्ष (विधान परिषद् के लिए) हो। राज्यपाल द्वारा अधिवेशन आहूत किया जाता है। अनुच्छेद 176 में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल को वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में तथा चुनावों के बाद प्रथम सत्र की शुरुआत में भाषण देना होगा।
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