उत्तर प्रदेश विधान सभा में कितने सदस्य हो सकते हैं?
उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक मनोनीत आंग्ल भारतीय को मिलाकर कुल 404 सदस्य है। संविधान के अनुच्छेद 333 में प्रावधान है कि राज्यपाल विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को मनोतीत करेगा। विधान सभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक होता है। बशर्ते उसका विघटन न कर दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 170 में विधान सभाओं में सदस्यों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या का प्रावधान है।
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