मध्यप्रदेश का राज्यपाल अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है-
राज्यपाल को संविधान द्वारा कुछ विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं। जिनमें यदि राज्य में सत्तारुढ़ सरकार का बहुमत न हो तो राज्यपाल उस मंत्री परिषद् को पद्च्युत कर सकता है। साथ ही यदि राज्य की विधानसभा में उसके कार्य संविधानानुसार नहीं हो रहें हों तो भी राज्य विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। यदि किसी विधेयक में कोई बात विवादित हो तो वह उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है।
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